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गरीबों के आशियाना न बनाने पर पांच बिल्डर फंसे

Wed, 03 Dec 2014 02:41 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
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ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकान न बनाने में पांच बिल्डर फंस गए हैं। केडीए उपाध्यक्ष ने पांचों को लगभग साढ़े तीन करोड़ की शेल्टर फीस जमा करने का नोटिस जारी किया है।
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यह भी कहा है कि पंद्रह दिन में फीस न जमा करने पर सभी के नक्शे खारिज कर दिए जाएं।
नियमानुसार दो हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं को अनुमति मिलती है। इसके साथ नियम यह भी है कि इन योजनाओं में कुल निर्मित क्षेत्रफल के दस फीसदी हिस्से में एलआईजी और दस फीसदी में ईडब्ल्यूएस के मकान बनाए जाएंगे। इस संबंध में वर्ष 2011 में शासनादेश जारी हुआ था।
पर केडीए में इस पर काम नहीं हुआ। वर्ष 2011 में शहर में पांच ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास किए गए। इन पांचों में से किसी में भी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के मकान नहीं बनाए गए।
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तत्कालीन उपाध्यक्ष ओएन सिंह ने इन बिल्डरों के विरुद्ध न तो कार्रवाई की। और न ही उन्हें गरीबों के मकान बनाने के लिए बाध्य किया गया। यही नहीं नियमानुसार इस शासनादेश का उल्लंघन में संबंधित बिल्डर से शेल्टर फीस के रूप में निर्धारित राशि भी नहीं जमा कराई गई।
इसमें भी इन्हें छूट दे दी गई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर, वर्तमान उपाध्यक्ष जयश्री भोज ने शासनादेश जारी होने के बाद से अब तक बनाई गई ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में बनाए गई ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों की सूची तलब की तो पता चला कि इन पांचों ने एक भी मकान नहीं बनाए है।
इस पर उन्होंने संबंधित जोन के अभियंताओं से पांचों योजनाओं में स्थलीय निरीक्षण के बाद शेल्टर फीस का आकलन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कुल मिलाकर साढ़े तीन करोड़ की राशि जमा करने का नोटिस भेजा है।
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ये हैं बिल्डर -:
बैरी अकबरपुर में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट डिविनिटी होम्स को 1 करोड़ 64 लाख 73 हजार का नोटिस
गांधी ग्राम में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाली दुलाई देवी को 52 लाख 80 हजार का नोटिस
बैरी अकबरपुर में दिनेश अग्रवाल के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को 1 करोड़ 40 लाख 4 हजार का नोटिस
बैरी अकबरपुर में हरि गणेश प्रा. लि. के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को 49 लाख 98 हजार का नोटिस
कल्याणपुर में तसलीम अशरफ के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को 44 लाख 16 हजार का नोटिस

ये पांचों ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के नक्शे वर्ष 2011 में पास कराए गए थे, मगर इनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
इस आधार पर सभी को शेल्टर फीस संबंधी नोटिस दिए गए हैं। पंद्रह दिन के भीतर फीस न जमा कराई गई तो इनके नक्शे रद कर दिए जाएंगे।
जयश्री भोज, उपाध्यक्ष (केडीए)

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