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यूपी: दुष्कर्म में रिश्ते के ससुर को दस साल की सजा, बहू को धमका बना लिए थे शारीरिक संबंध

Fri, 18 Dec 2020 07:45 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pexels.com
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महोबा में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने बहू से दुष्कर्म के मामले में रिश्ते के ससुर को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अदालत ने अभियुक्त को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया। नौगांव-फदना रोड निवासी एक महिला अपने मकान में रहती थी। उसके रिश्ते का ससुर अमर सिंह पाल निवासी ग्राम फदना महिला से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे परेशान करता था और डांट-डपटकर जान से मारने की धमकी देता था।

मौका पाकर उसने महिला को धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी महिला ने अपने पति को दी। बाद में महिला ने अमर सिंह पाल के खिलाफ थाना पनवाड़ी में 27 फरवरी, 2018 को अमर पाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।
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अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के गवाह और बहस सुनने के बाद अमर सिंह पाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने सरकार पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए बताया कि दोषी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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