फतेहपुर जिले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गनपतपुर गांव निवासी फुलिया (76) सोमवार को राज्यपाल के आदेश पर रिहा हो गई। 30 जुलाई 1979 को हत्या और शव छुपाने के मामले में उसे आजीवन कारावास हुआ था।
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हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी उसकी सजा बहाल रखी थी। महिला 19 फरवरी 2010 से कारागार में सजा काट रही थी। महिला बंदी फुलिया की दया याचिका पर राज्यपाल ने सुनवाई की। राज्यपाल आनंदीबेन ने दो अक्तूबर को उसे रिहा करने का आदेश दिया था।
महिला बंदी को जेल अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने शाल भेंटकर सोमवार शाम 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा किया। महिला बंदी का रिहाई से खुशी का ठिकाना न रहा। फुलिया को लेने उसका भतीजा कुंवर सिंह पहुंचा था।