करीब सात वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सुनवाई पूरी करते हुए पति नसीम को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली मोहम्मदाबाद के गांव हुसैनपुर निवासी मो. इंसाफ ने अपनी पुत्री अंजुम बेगम की शादी 30 अक्तूबर 2011 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव बराकेशव निवासी नसीम से की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुरालियों ने पुत्री को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 29 मार्च 2019 को अंजुम ने मां को फोन कर मारपीट की जानकारी दी। तब 31 मार्च को पिता मो. इंसाफ बेटी की ससुराल पहुंचे। उन्होंने विदाई कराने का प्रयास किया पर ससुरालियों ने खेती-बाड़ी के काम का हवाला देकर विदाई नहीं की।