फर्रुखाबाद जिले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने गांव खतवापुर निवासी रिंकू के खिलाफ सात सितंबर 2016 को मऊदरवाजा थाने में 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी 13 वर्षीय बड़ी पुत्री मंदबुद्धि है। सात सितंबर को सुबह उसके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि वह गर्भवती है।
पूछने पर पुत्री ने बताया कि मक्का के खेत की रखवाली करते समय रिंकू ने पैसा देने का लालच देकर खेत के अंदर बुला लिया। वहां धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पर कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार कर पूछताछ की। विवेचना में उसके दोस्त मनोहर का भी नाम प्रकाश में आया। उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।