गैंगस्टर एक्ट के आरोपी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव पर न्यायालय का शिकंजा और कस गया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने बीएनएसएस की धारा 85 के तहत संपत्ति कुर्की के आदेश दिए हैं। अब आरोपी की संपत्तियों की कुर्की का रास्ता साफ हो गया है।
विवेचक एवं मऊदरवाजा थाना प्रभारी निरीक्षक अजब सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर बताया कि आरोपी भोलेपुर के लोको रोड निवासी योगेंद्र सिंह उर्फ चन्नू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर से पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी अपनी चल-अचल संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर कहीं भागने की फिराक में है।