फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Etawah: पिता और सौतेली मां की हत्या में दो बेटों को उम्रकैद, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sun, 28 Sep 2025 12:03 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा

सार

नौ जनवरी 2024 को जमीन बेचने के विवाद में फावड़े व ईंट मारकर हत्या कर दी थी। एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पिता और सौतेली मां की फावड़ा व ईंट हत्या में दो बेटों को एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनेां पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इकदिल थाना क्षेत्र के गांव नगला पूठ निवासी आशाराम (50) अपनी दूसरी पत्नी के बेबी (45) के साथ कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे। वहां वह एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर रहे थे। गांव में पहली पत्नी गीता उर्फ रंगीली, बेटे अमित और राहुल रहते थे। गांव में बची लगभग पांच बीघा जमीन बेचने के लिए आशाराम दूसरी पत्नी बेबी के साथ 28 दिसंबर को आए थे।

विज्ञापन


दोनों पुत्र जमीन बेचने का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर नौ सितंबर को पिता और पुत्रों के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में पुत्रों ने पिता के सिर में फावड़ा व ईंट मारकर उनकी हत्या कर दी। विरोध करने पर सौतेली मां की फावड़े से हत्या कर दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना में मिले साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। शनिवार को एडीजे/एफटीसी-2 ने दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आठ बीघा खेती बेचने से नाराज चल रहे थे बेटे
आशाराम के पास गांव में कुल 13 बीघा जमीन थी। हत्या के समय पुलिस को पूछताछ में बेटों ने बताया था कि पिता ने छह बीघा और दो बीघा अलग-अलग लोगों को दो बार में कुल आठ बीघा खेती बेच दी थी। इससे दोनों बेटे परेशान रहने लगे थे। मना करने के बाद भी पिता बची जमीन को भी बेचने के लिए आए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें