प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटी सात वर्षों तक अपने फ्लैट बेच नहीं सकेंगे। आवंटन के समय पहली किस्त के रूप में 45000 रुपये देने होंगे। फिर छह माह बाद 28,500 रुपये देने होंगे। इसके बाद 27,500 रुपये तिमाही के हिसाब से पांच किस्तें देनी होंगी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
इस तरह रजिस्ट्रेशन के पांच हजार रुपये मिलाकर करीब दो साल में 2.16 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें 16 हजार रुपये का जीएसटी और मेंटेनेंस शुल्क भी जुड़ा हुआ है। केडीए ने भुगतान और आवंटन की शर्तों का यह ड्राफ्ट शासन के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।
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कानपुर में केडीए ने पीएम आवास के 6546 फ्लैटों का ड्रा निकाला है। अब इनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू होनी है। ड्रा में सफल आवेदकों की सूची केडीए ने निदेशक सूडा को भेज दी है। इस सूची को मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एमआईएस) में अपलोड किया जाएगा। इसके जरिए पीएम आवास के पात्र आवेदकों की राष्ट्रीय स्तर के डाटा से जांच हो सकेगी।
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इसमें यह पता लगाया जाएगा कि आवंटी ने कहीं और तो मकान नहीं ले रखा है या गलत दस्तावेज के आधार पर फ्लैट तो नहीं लिया है। इसके बाद जारी अंतिम सूची में शामिल आवेदकों को आवंटन शुरू करेगा। केडीए वीसी किंजल सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्राधिकरण की ओर से शासन को आवंटन और भुगतान की शर्तों का ड्राफ्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही सकरापुर में भी फ्लैटों का जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। यहां स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क का भी विकास किया जाएगा।
बैंक 2.50 लाख देकर ले सकेंगे कब्जा
यदि कोई आवंटी पीएम आवास के लिए बैंक से लोन लेता है और किस्तें नहीं चुका पाता। इस स्थिति में लोन की रकम वसूलने के लिए बैंक को पहले प्राधिकरण में केंद्र और राज्य सरकार के अंश (2.50 लाख रुपये) की धनराशि जमा करनी होगी। इसके बाद बैंक फ्लैट का कब्जा ले सकेगा।