राज्य वस्तु एवं सेवाकर (स्टेट जीएसटी) विभाग में लंबित विवादित मामलों के निस्तारण के लिए ब्याज, अर्थदंड माफी योजना-2020 की शुरुआत 27 फरवरी से हो गई है। तीन माह तक योजना का लाभ लिया जा सकता है।
27 मई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्टेट जीएसटी अफसरों ने बकाया व्यापारियों का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। विभाग के संयुक्त आयुक्त केएम मिश्रा ने बताया कि ब्याज माफी योजना के परिणाम स्वरूप व्यापारी का पूरा ध्यान वैट के बकाया से हटकर जीएसटी पर केंद्रित रहेगा।