पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर महिला उत्पीड़न के इस मामले में पुलिस टीम ने त्वरित गति से प्रभावी पैरवी की। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने गुरुवार को निर्णय सुनाया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी शिवशंकर उर्फ निंदा को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।