फर्रुखाबाद जिले में 37 वर्ष पहले नवाबगंज ब्लाक में कुआं के निर्माण के लिए आवंटित छह हजार रुपये तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव लेकर फरार हो गया था। इस पर तत्कालीन बीडीओ ने गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। एसीजेएम ने इस प्रकरण में गुरुवार को सचिव को तीन वर्ष की सजा सुनाई।
साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ग्राम पंचायत सचिव एडीओ पद से करीब 15 वर्ष पूर्व कन्नौज जनपद से सेवानिवृत्त हो गए थे। नवाबगंज ब्लाक के तत्कालीन बीडीओ हरस्वरूप नरायण दीक्षित ने 30 अप्रैल 1982 शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव रजलामई निवासी ग्राम पंचायत सचिव अहिवरन सिंह जाटव के खिलाफ छह हजार रुपये गबन का मुकदमा दर्ज कराया था।