महोबा में बीमारी से पति की मौत का गुनहगार ठहराकर कुल्हाड़ी से ससुर की हत्या करने की दोषी बहू को मंगलवार को जनपद न्यायाधीश महताब अहमद की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बहू पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, साथ ही बहू को पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया।
मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गोरखा गांव का है। गांव निवासी विश्वनाथ के बेटे बृजेंद्र की पांच साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद पत्नी ममता तीन बच्चों संग सास-ससुर के साथ गांव में रह रही थी। 14 मई 2017 की रात एक बजे विश्वनाथ घर के दरवाजे पर सो रहे थे।