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पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ वीडियो वायरल, सपा एमएलए के बेटे पर शिकंजा

Tue, 07 Mar 2017 05:44 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
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हरदोई शाहाबाद से सपा विधायक बाबू खां के बेटे जीशान खां और ग्रुप मेंबर के खिलाफ पाली थाने में मुकदमा दर्ज, पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल
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पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में पुलिस ने सपा विधायक के बेटे पर शिकंजा कसा है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला यूपी के हरदोई जिले का है।
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वाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ वीडीओ पोस्ट करने के मामले में हरदोई शाहाबाद से सपा विधायक बाबू खां के बेटे जीशान खां और ग्रुप मेंबर के खिलाफ पाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जीशान के राजनीति ग्रुप में रविवार को आपत्तिजनक वीडीओ अपलोड किया गया था। मामला एसपी तक पहुंचा। सोमवार को भाजपा नेता की तहरीर पर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। शाहाबाद से सपा के सिटिंग विधायक बाबू खां के जीशान खां, सरताज खां समेत पांच बेटे हैं। सरताज इस बार शाहाबाद सीट से सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। जीशान राजनीतिक नाम से एक वाट्सअप ग्रुप बनाए है। ग्रुप में जिले के अलावा आसपास जिलों के लोग भी जुड़े हैं। रविवार सुबह जीशान के ग्रुप पर 3.4 एमबी का एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया गया।

वीडियो में एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संप्रदाय विशेष के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। माहौल बिगाड़ने वाले इस वीडियो पर ग्रुप से जुड़े कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। भाजपा के पूर्व पदाधिकारी शोभित मिश्र के अलावा अजीत बाजपेई, ऋषभ मिश्र, आलोक शुक्ल, विश्वदीपक बाजपेई, मनोज मिश्र, आदेश बाजपेई और आशुतोष मिश्र ने रविवार को पाली थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक में मामला उठाया। पीस कमेटी की बैठक में सीओ भी मौजूद थे। मामला सिटिंग विधायक के बेटे से जुड़ा होने से पहले तो पुलिस ने टालने का प्रयास किया।
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बाद में मामला एसपी चंद्रप्रकाश तक पहुंच गया। एसपी के निर्देश पर ग्रुप एडमिन जीशान खां और पोस्ट डालने वाले ग्रुप सदस्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पाली थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। वीडियो पोस्ट करने वाला नंबर  में पुष्पेंद्र बिजेंद्र की आईडी दर्ज है। ये नंबर डायल करने पर फोन उठाने वाले ने अपना नाम अंशुल जिला शाहजहांपुर बताया। अंशुल का कहना था कि नंबर उसका दोस्त यूज कर रहा था। अंशुल और उसका दोस्त बिजली विभाग में ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डालने के बारे में उसने कहा कि मैं न ग्रुप एडमिन और ग्रुप के किसी सदस्य को जानता तक नहीं। कहीं से पोस्ट आई होगी, उसे आगे बढ़ा दिया। मैं गलती मानता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। 
 
एसपी चंद्र प्रकाश ने बताया कि समाज में उन्माद पैदा करने वाले किसी भी वीडीओ, आडिओ और फोटो को फेसबुक, वाट्सअप और ट्विटर आदि पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसा कृत्य करने पर आईटी एक्ट में तीन साल और आईपीसी की धारा में भी तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। समाज में जहर घोलने वाली सामग्री ऑनलाइन या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित न करें। सांप्रदायिक सौहार्द्र और शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
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