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बिना तलाक दूसरी शादी करने पर लैब टेक्नीशियन के खिलाफ एफआईआर

Sun, 07 Dec 2014 02:23 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
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जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन राजाराम उमराव (60) के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में उनकी पहली पत्नी कमला ने एफआईआर दर्ज कराई है।
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आरोप लगाया है कि राजाराम ने उनको तलाक दिए बगैर दूसरी की शादी है। हालांकि यह शादी 2004 के आसपास हुई थी, लेकिन तब कमला और राजाराम के बीच खर्चा देने का समझौता हुआ था।
बावजूद इसके राजाराम ने पिछले कई सालों से पहली पत्नी को दिया जाने वाला खर्चा बंद कर दिया था। इससे परेशान होकर पहली पत्नी कमला ने दूसरी शादी के दस साल बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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संबंधित थाना प्रभारी राजीव द्विवेदी के मुताबिक एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही एफआईआर के साथ पुलिस अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को सौंप देगी ताकि आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय हो सके।
हालांकि आरोपी का इसी महीने रिटायरमेंट है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में रहने वाली कमला उमराव के पति राजाराम उमराव मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन हैं।
कमला के मुताबिक उनका और राजाराम का वर्ष 1973 में ब्याह हुआ था। शादी के सात साल तक सब ठीक ठाक रहा। संतान नहीं हुई।
इस पर पति ने उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। बकौल कमला ब्लड बैंक में नाइट ड्यूटी होने का बहाना बनाकर राजाराम महीनों घर से बाहर रहने लगे।
पूछने पर मारपीट करते थे। वर्ष 2004 में उन्हें पता चला कि राजाराम ने विष्णुपुरी में रहने वाली एक महिला से पति के रिश्ते हैं। दोनों ने गुपचुप तरीके से ब्याह कर लिया है।
पति उसी महिला के साथ रहते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने मेडिकल कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से की थी। इसके बाद परेशान होकर उन्होंने ससुराल और मायके वालों को पूरा वाकया बताया था।
इसके बाद दोनों पक्षों की पंचायत में तय हुआ था कि राजाराम उन्हें जीवनयापन के लिए खर्च देंगे। कुछ समय तक राजाराम ने खर्चे का पैसा दिया। फिर बंद कर दिया।
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तमाम बार उन्होंने पति से खर्चा मांगा, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। तब उन्होंने सामाजिक संस्था ‘सच का सामना’ के पदाधिकारियों को आपबीती सुनाई।
संस्था के माध्यम से एसएसपी के.सुनील इमैनुएल से मिली और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश पर शुक्रवार को उनकी एफआईआर स्वरूप नगर थाने में दर्ज हुई।
थाना प्रभारी के मुताबिक राजाराम पर मारपीट, प्रताड़ित और पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा ब्याह करने (आईपीसी की धारा 323, 494, 498ए ) का मामला दर्ज किया गया है।
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