संवाद न्यूज एजेंसी
किशोरी की हत्या में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध
- प्रेम संबंधों में चचेरे भाई ने गला रेत कर की थी किशोरी की हत्या
कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम संबंधों में किशोरी की चचेरे भाई ने गला रेत कर हत्या की थी। इस मामले में दर्ज मुकदमें की सुनवाई एडीजे-15 पाॅक्सो कोर्ट में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त चचेरे भाई को दोषी ठहराया। सजा के बिंदुओं पर आज सुनवाई होगी।
डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी जनवरी 2021 में बड़ी बहन के साथ सुबह सात बजे शौच को गई थी। उसी दौरान उसके चचेरे भाई ने एकतरफा प्रेम में उसे खेत में खींच लिया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसका गला रेत दिया। आंखों के सामने वारदात देख बड़ी बहन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।
पुलिस ने तहरीर पर चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है।