कानपुर कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण जिला जज अशोक कुमार सिंह ने दीवानी न्यायालय को आठ जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया है। दीवानी व फौजदारी मुकदमों के अलावा जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के लिए भी सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं।
जिला जज ने डीएम, सीएमओ, एसपी पश्चिम व अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक कर हालात की जानकारी ली। सीएमओ ने रिपोर्ट में कहा कि कचहरी कंटेनमेंट जोन में आती है। सीएमओ की रिपोर्ट व डीएम की सहमति के बाद जिला जज ने न्यायालयों को 8 जुलाई तक बंद रखने का आदेश कर दिया।
इस दौरान मुल्जिमों के रिमांड व जमानत का काम छुट्टी के दिनों की तरह ही चलता रहेगा। 30 जून से 8 जुलाई तक नियत फौजदारी मुकदमों में क्रमश: 29 अगस्त से 7 सितंबर तक की तिथि नियत कर दी गई है।
1 से 8 जुलाई के बीच लगे दीवानी मुकदमों में क्रमश: 30 जुलाई से 10 अगस्त की सामान्य तारीखें लगा दी गई हैं। वहीं 30 जून से 8 जुलाई तक नियत जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई अब 13 से 21 जुलाई के बीच होगी।