Chitrakoot News: रजनीश पांडेय ने विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की थी। मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर रजनीश पांडेय को अर्थदंड से दंडित किया गया।
चित्रकूट जिले में विधानसभा चुनाव के समय सोशल मीडिया में गलत पोस्ट करने के मामले में दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी भाजयुमो के जिला मंत्री हैं। अभियोजन अधिकारी बृजमोहन ने बताया कि 27 फरवरी 2022 को राजापुर थाने के पांडेय पुरवा निवासी रजनीश पांडेय ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट की थी।
विज्ञापन
इसमें तत्कालीन राजापुर थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 66 आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। साथ ही, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांतधर दुबे ने निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर रजनीश पांडेय को अर्थदंड से दंडित किया गया।