इटावा। जनपद न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने छह वर्ष पुराने हत्या के मामले में बुधवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता दंड शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना के ग्राम त्रिलोकपुर में 4 जुलाई 2013 को शाम सात बजे ग्राम निवासी राजेश कुमार की खेत से लौटते समय अज्ञात व्यक्तियों ने गले में चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
राजेश के भाई अखिलेश ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने राजेश की पत्नी से पूछताछ की जिसमें पूरा मामले सामने आया। राजेश की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते थे। वहीं पर नितिन पुत्र प्रताप निवासी त्रिलोकपुर एवं मुकेश पुत्र सालिगराम निवासी नोरमई भी नौकरी करते थे।
उसके पति की अनुपस्थिति में दोनों उसके साथ छेड़खानी करते थे। उसने इसकी जानकारी पति को दी थी। इस पर दोनों उसके पति से रंजिश मानने लगे थे। इसी के चलते मुकेश और उसके साथी बलवीर ने उसके पति को पकड़ लिया। नितिन ने चाकू के प्रहार से उसकी हत्या कर दी। यह मामला जनपद न्यायाधीश की अदालत में चला। जनपद न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।