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कोर्ट के आदेश से मिला सड़क हादसे में एक करोड़ का क्लेम

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इटावा। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डीआरडीए के इंजीनियर कमलेश कुमार द्विवेदी के परिजनों को अदालत ने बीमा कंपनी से एक करोड़ से अधिक का हर्जाना दिलाया है। बीमा कंपनी की ओर से सोमवार को धनराशि का चेक कोर्ट में जमा कर दिया गया। अब कोर्ट के आदेश पर परिवार के पांच सदस्यों की क्षतिपूर्ति तय की जाएगी।
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शहर के सिविल लाइन पीडब्ल्यूडी कालोनी निवासी कमलेश कुमार द्विवेदी डीआरडीए इटावा में सहायक अभियंता थे। वह नौ अप्रैल 2014 को कार्यालय के काम से लखनऊ गए थे। लौटते समय कानपुर लखनऊ हाईवे पर सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में कृष्णा लोक कालोनी में ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी। हादसे में कमलेश और उनके साथी की मौत हो गई थी, जबकि चालक घायल हो गया था।
कमलेश की पत्नी सुधा द्विवेदी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सुधा द्विवेदी की तरफ से अधिवक्ता नितिन तिवारी ने एमएसीटी/अपर जिला जज नवम डॉ. विजय कुमार की अदालत में संदीप कुमार सिंह के खिलाफ वाद दायर किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने क्षतिपूर्ति का दावा सही पाया और सुधा के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के आश्रितों को 10642905 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया।
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15 जुलाई 2019 को बीमा कंपनी की ओर से 10642905 करोड़ रुपये का चेक अदालत में जमा कर दिया गया। अधिवक्ता नितिन ने बताया कि अखिलेश के परिवार में पत्नी सुधा के अलावा पुत्री शैलजा, तीन पुत्र अनुपम, शुभम और सौरभ हैं। उन्होंने कहा कि अब अदालत ये तय करेगी कि बीमा क्लेम की धनराशि में किस सदस्य को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाए।
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