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Corona In Kanpur: निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की फीस तय, डीएम ने जारी किया आदेश

Sun, 23 Aug 2020 11:31 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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कोरोना वायरस (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media
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कानपुर के जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने डॉ विनोद पॉल समिति की संस्तुतियों के आधार पर गैर अधिग्रहित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज की फीस तय कर दी है। रोजाना एनएबीएच श्रेणी के अस्पताल में आइसोलेशन बेड के साथ सपोर्टिव केयर व आक्सीजन रहेगा जिसमें 10000 फीस लगेगी।
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इसमें पीपीई किट भी शामिल है। रोजाना नान एनएबीएच श्रेणी के अस्पताल में सभी उपरोक्त सुविधा पीपीई किट सहित 8000 फीस लगेगी। गंभीर बीमारी में रोजाना एनएबीएच अस्पताल में (आईसीयू बिना वेंटिलेटर) फीस 15000 रुपये लगेगी। गंभीर बीमारी में नान एनएबीएच अस्पताल में उपरोक्त सुविधा के साथ 13000 फीस लगेगी।

अति गंभीर बीमारी में रोजाना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 18000 और नान एनएबीएच में फीस 15000 होगी। दोनों श्रेणियों में आईसीयू के साथ वेंटिलेटर केयर भी रहेगा। जिला अधिकारी के अनुसार सभी निजी अस्पतालों को दिए जाने वाले इस खर्च में मरीज के भोजन की व्यवस्था, बेसिक दवाओं की व्यवस्था, नर्सिग और रूम सर्विस की व्यवस्था, पीपीई किट की व्यवस्था, डाक्टर की काउंसलिग फीस इत्यादि सभी सम्मलित है।
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संज्ञान में आया है कि निजी क्षेत्र के कोविड अस्पताल मरीजों से उपरोक्त मदों के लिये अतिरिक्त धनराशि चार्ज कर रहे हैं जो गलत और दण्डनीय है। सभी निजी क्षेत्र के कोविड अस्पतालों को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लेने की चेतावनी दी जाती है। प्रत्येक कोविड मरीज से ली गई धनराशि की विस्तृत मदवार सूचना प्रत्येक अस्पताल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उसी दिन सूचित करेगा। निर्धारित साइन बोर्ड या बैनर बनवाकर रिसेप्शन पर भी प्रदर्शित करेगा।
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