कानपुर देहता। कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र में करीब 12 साल पहले युवती से शराब ठेका सेल्समैन ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले में परिजन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में चल रही थी। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने अप्रैल 2014 में पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बहन घर पर अकेली थी। तभी गांव के शराब ठेके का सेल्समेन बर्राजपुर निवासी अनिल कुमार घर में घुस आया और बहन से दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गया। मामले में पुलिस की पीड़िता के भाई की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसकी सुनाई अपर जिला में सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। गवाहों के बयानों व सबूत, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।