कानपुर के बाबूपुरवा में फैले बंदरों के आंतक से निजात दिलाने के लिए अदालत ने नगर आयुक्त और डीएफओ (जिला वन अधिकारी) को आदेश जार किए थे। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इलाके में बंदर दर्जनों लोगों को काट चुके हैं। अब दोनों पर आदेश की अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
एसीएम 2 सतीश चंद्र की कोर्ट दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्यवाही की जाए। बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण फाइटर ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पांच सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक सप्ताह के अंदर बाबूपुरवा को बंदरों से मुक्त कराया जाए।
20 दिन बीत जाने के बाद भी कोर्ट के आदेश पर अमल न होने पर 25 सितंबर को अधिवक्ता ने अवमानना की अर्जी दाखिल कर दी। इसमें कहा गया है कि अभी भी बाबूपुरवा कालोनी में बंदरों का आतंक है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बंदरों को नहीं पकड़वाया गया है।