कानपुर देहात। अकबरपुर तहसील के बारा स्थित जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। निरीक्षण में जमीन के करीब आवासीय व व्यावसायिक गतिविधि मिली। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने तीनों क्रेताओं पर कुल 125000 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 1505840 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रति माह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
अकबरपुर निवासी अमित, अभिषेक कटियार व सहजादपुर निवासी अभिषेक गुप्ता ने 20 मार्च 2026 को बारा स्थित 1.014 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। बैनामा में जमीन सामान्य कृषक दर्शाई गई। इधर 20 जून 2026 को सहायक महानिरीक्षक निबंधन व तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें मौके की स्थिति बैनामा में दर्शाए गए तथ्य से इतर मिली। जमीन पर कोई कृषि कार्य नहीं मिला। वहीं करीब ही आवासीय व व्यावसायिक गतिविधि पाई गई।
कुल 1380840 रुपये कम स्टांप शुल्क जमा करने पर वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्याें के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। क्रेताओं पर कुल 125000 रुपये अर्थदंड लगाया। संपूर्ण धनराशि एक माह में जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली का आदेश दिया।