चित्रकूट में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बरगढ़ थाने में एक महिला ने अनिल कुमार के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
महिला के अनुसार उसकी 15 वर्षीया पुत्री 23 मार्च 2016 को शाम को शौच के लिए गांव से बाहर गई थी। कुछ देर तक उसके घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की पर कोई जानकारी नहीं हुई। इसी दौरान ग्रामीणों ने बताया गया कि अनिल कुमार आदिवासी उसकी पुत्री को बरगलाकर ले गया है। लगभग एक सप्ताह की तलाश के बाद भी पुत्री के न मिलने पर उसने बरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके बाद किशोरी मिली और आरोपी को जेल भेजा गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय के. लाल ने दोष सिद्ध होने पर अनिल कुमार को 10 वर्ष कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।