कानपुर देहात। नए शैक्षणिक सत्र में अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने जा रहे अभिभावकों के लिए बीएसए ने शनिवार को गाइडलाइन जारी की है। इसमें भविष्य में किसी भी कानूनी अड़चन या परेशानी से बचने के लिए माता-पिता प्रवेश दिलाने से पहले पांच बिंदुओं की जांच अनिवार्य रूप से करने कहा कहा गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि अभिभावक सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विद्यालय शासन से मान्यता प्राप्त है या नहीं। इसके साथ ही स्कूल को यू-डाइस कोड आवंटित होना जरूरी है। प्राथमिक व जूनियर स्कूलों में कार्यरत स्टाफ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। साथ ही बुनियादी सुविधाओं के तहत कक्षाओं में फर्नीचर, शुद्ध पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
सुरक्षा के लिहाज से स्कूल वाहनों का व्यावसायिक पंजीकरण (पीली नंबर प्लेट) होना और चालक-परिचालक का पुलिस सत्यापन प्रबंध तंत्र से कराया जाना अनिवार्य होगा। कहा है कि आरटीई (निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम) के तहत आवंटित स्कूलों में यदि बच्चों के दाखिले को लेकर कोई कानूनी या अन्य समस्या आ रही है, तो अभिभावक सीधे मोबाइल नंबर 9453004157 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।