इटावा की अहेरीपुर गोशाला में चार गोवंशों की मौत के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को जिम्मेदार माना है। प्रधान के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बीडीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
गोशाला में गोवंश की मौत के मामले में पशु क्रूरता अधिनियम का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। महेवा ब्लॉक की अहेरीपुर गोशाला में तीन दिनों में चार गोवंशों की मौत हो गई थी। दो कंकाल भी मिले थे। सोमवार को ग्रामीणों ने शव देखकर अधिकारियों को सूचना दी थी।