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करंट से तीन वन्य जीवों की मौत पर केस दर्ज

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कानपुर देहात/संदलपुर। अंतापुर में खेतों में लगे तारों के करंट से तीन वन्य जीवों की मौत के मामले में वन विभाग ने नलकूप संचालक पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज किया है। जांच के आधार पर तारों में करंट प्रवाहित करने में संलिप्त लोगों के नाम शामिल कर कार्रवाई की बात वन अफसरों ने कही है।
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रविवार को तारों में दौड़ाए करंट से लोमड़ी, नीलगाय व जंगली सूअर की मौत हो गई थी। जबकि खेत जा रही मल्लाहनपुरवा निवासी महिला गंभीर रूप से घायल हुई थी। प्रकरण में पुलिस ने नलकूप संचालक को हिरासत में लिया था। हालांकि तहरीर न मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इधर वन्य जीवों की मौत पर गंभीर डीएफओ ने वन रेंजर वीएन तिवारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
वन दरोगा शिवम पांडेय ने बताया कि तीनों वन्य जीवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। फारेस्ट गार्ड इरशाद अली की तरफ से विभागीय कार्रवाई के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में नलकूप संचालक गिरजेश कुमार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट डीएफओ को भेजी गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डीएफओ अशोक चंद्रा ने बताया कि जांच के आधार पर अन्य लोगों का नाम केस में जोड़ा जाएगा।
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रिपोर्ट दर्ज कराने गए वन कर्मियों को पुलिस ने टरकाया
कानपुर देहात। वन्य जीवों की मौत और महिला के झुलसने की घटना में डेरापुर पुलिस ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। वन रेजर वीएन तिवारी ने बताया कि फारेस्ट गार्ड इरशाद अली थाने में तहरीर देने गया था। पुलिस ने काफी देर तक टालमटोल की। बाद में तहरीर भी नहीं ली। इस पर फारेस्ट गार्ड लौट आया। पंचायत उपचुनाव में ड्यूटी पर होने की वजह से वह खुद रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा सके।
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