गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड की मांग
यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने इस गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड देने की बहस की। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने निर्दोष बताया।
आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड
दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने अभियुक्त गोपाल कहार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व कुल 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
दोषी को इटावा जेल भेजा
कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय खर्च व पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने का भी आदेश दिया। सजा पाए गोपाल कहार को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा अब न्याय मिला है।