-नए वित्तीय वर्ष 2017-18 से नवाबगंज टोल प्लाजा पर देना होगा बढ़ा हुआ टोलटैक्स
-एनएचएआई ने छोटे में 5 से 10 तो बड़े वाहनों में 15 से 30 रुपये तक की बढ़ोत्तरी
पहली अप्रैल से कार से लखनऊ की ओर आना-जाना और महंगा हो जाएगा। क्योंकि नेशनल हाइवे अॅथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने 1 अप्रैल 2017 से टोल टैक्स में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है।
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इससे इस रूट पर चलने वाले वाहन स्वामियों को तगड़ा झटका लगेगा। विभाग ने हल्के वाहन के टैक्स में एक तरफ के लिए प्रति गाड़ी 5 से 10 रुपए और कामर्शियल में 15 से 30 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से टोल की दरों में इजाफा करने का फैसला लिया है। इससे अब इस राजमार्ग पर सफर महंगा हो जाएगा। वाहन सवारों को अब प्रति चक्कर और वापसी फेरे में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। 31 मार्च तक कार, जीप, वैन व अन्य हल्के चार पहिया वाहनों से एक तरफ की पहले की दर 65 को बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया गया है।
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वहीं दोनों तरफ की यात्रा के लिए (24 घंटे के भीतर) 100 रुपए लिए जाते थे इसके लिए 1 अप्रैल से वाहन सवारों को 105 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं मिनी बस व हल्के वाणिज्यिक वाहनों को एक तरफ के लिए 105 रुपए की जगह 110 रुपए देने होंगे।
इन वाहनों के 24 घंटे के अंदर वापसी होने पर अब 165 रुपए की रसीद कटेगी। पहले वाहन सवारों को इसके लिए 160 रुपए देने पड़ते थे। वहीं बस और ट्रक दो एक्सेल वालों को 220 की जगह 230 रुपए एक तरफ के लिए देने होंगे। वहीं 24 घंटे के अंदर वापसी होने पर 335 की जगह 350 रुपए देने होंगे। टोल प्लाजा प्रबंधक एएस चौहान ने बताया कि नई दरें आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।
टोल प्लाजा में लगा पुराना रेट बोर्ड।
- फोटो : अमर उजाला
वाहन दर पुरानी सिंगल/वापसी दर नई सिंगल/वापसी
कार-जीप 65/100 70/105
छोटे कामर्शियल वाहन 105/160 110/165
बस-ट्रक दो एक्सल 220/335 230/350
तीन एक्सल वाहन 245/365 265/380
चार से छह एक्सल वाहन 350/525 365/545
सात एक्सेल या इससे अधिक 425/635 445/665
इन्हें है टोल टैक्स की छूट
रक्षा वाहन, अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, वीआईपी चिन्ह से युक्त वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल तथा संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल सहित भारत में आने वाले विदेशी गणमान्य नागरिक, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर, मंत्री राज्यसभा, लोकसभा विपक्ष के नेता, सांसद, विधान परिषद सदस्य व वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र प्राप्त जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्र्रस्तुत करें। उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।