फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur News: कमर्शियल वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य, बिना सिस्टम नहीं मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर 

कानपुर। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों की सुरक्षा और निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है। अब सभी कमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (विएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके बिना वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यह व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर पूरे देश में लागू की जा रही है। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने भी इसे लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और डिवाइस लगाने वाली कंपनियों को अधिकृत कर दिया गया है।
विज्ञापन


एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि कमर्शियल वाहनों में लगाए जाने वाले पैनिक बटन और ट्रैकिंग डिवाइस प्रदेश मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। किसी आपात स्थिति में चालक द्वारा पैनिक बटन दबाते ही सूचना तुरंत कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जहां से संबंधित जिले की पुलिस और परिवहन विभाग को अलर्ट भेजा जाएगा। इससे चालक को समय पर मदद मिल सकेगी। साथ ही वाहन मालिक को भी सूचना मिल जाएगी।
विज्ञापन


संभागीय परिवहन निरीक्षक संतोष कुमार के अनुसार 1 अप्रैल से सभी नए और पुराने व्यावसायिक वाहनों में यह सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे तो हर वर्ष जारी होने वाला फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।


विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें