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बिकरू कांड : शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग की एफआईआर लिखने वाले सिपाही के दर्ज हुए बयान

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कानपुर देहात। बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने रामू बाजपेई के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग व शर्तों का पालन नहीं करने का मामला दर्ज किया था। मामले में बुधवार को एफआईआर लिखने वाले सिपाही ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने बताया कि बिकरू कांड के बाद एक आरोपी प्रवीण कुमार को इटावा क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके कब्जे से एक बंदूक बरामद की थी। जांच में असलहा रामू बाजपेई के नाम पाया गया था।
इसकी रिपोर्ट भी इटावा में दर्ज की गई थी। मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच ने एसपी इटावा को देते हुए मामला चौबेपुर कानपुर नगर भेजने के लिए पत्र लिखा था। इसी आधार पर रामू बाजपेई के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था।
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मामले में वादी इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच इटावा श्यामवीर सिंह से पूर्व में बचाव पक्ष जिरह कर चुका है। बुधवार को अभियोजन ने गवाह एफआईआर लिखने वाले सिपाही शैलेंद्र कुमार के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए। वहीं बचाव पक्ष ने उनसे जिरह पूरी की। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख एक नवंबर तय की है।
रिचा दुबे को दी गई हाजिरी माफी
कानपुर देहात। बिकरू कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के खिलाफ चौबेपुर पुलिस ने दूसरे की आईडी से सिम लेकर प्रयोग करने का मामला दर्ज किया था। इसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश शुक्ला ने बताया कि बुधवार को रिचा दुबे के कोर्ट नहीं आने पर हाजिरी माफीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अब सुनवाई के लिए एक अक्तूबर की तिथि न्यायालय ने तय की है।
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