बिकरू कांड के मुख्य आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भाई दीपू की जमानत एंटी डकैती कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसके अधिवक्ता ने लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
बिकरू कांड में पुलिस ने विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज की थी। गुरुवार को अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दीपू का घटना से कोई लेना देना न होने की बात रखी।
साथ ही कहा कि पुलिस ने द्वेष भावना से उस पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। शुक्रवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बचाव पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि दुस्साहसिक घटना में आरोपी दीप प्रकाश उर्फ दीपू के लाइसेंस शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जमानत देने का विरोध किया।