राशि को ब्याज के साथ देने के आदेश
मूलधन में से 3,32,517 रुपये काट लिए थे। राजकुमार ने ट्रांसगंगा सिटी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी के माध्यम से 21 जनवरी 2023 को यूपी रेरा में वाद दायर कर कटौती की राशि वापस मांगी थी। मामले में सुनवाई करते हुए यूपी रेरा के चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी चार मार्च 2024 को शिकायत को निस्तारित करते हुए शिकायतकर्ता राजकुमार यादव को काटी गई राशि को ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।