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Transganga City: यूपीसीडा को बड़ा झटका, रेरा का आदेश- प्लॉट वापस करने वाले आवंटी को कटौती की राशि होगी वापस

Wed, 06 Mar 2024 08:32 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: ट्रांसगंगा सिटी मामले में सुनवाई करते हुए यूपी रेरा के चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी चार मार्च 2024 को शिकायत को निस्तारित करते हुए शिकायतकर्ता राजकुमार यादव को काटी गई राशि को ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।
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यूपी रेरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में यूपीसीडा प्रबंधन को ट्रांसगंगा सिटी के एक मामले में यूपी रेरा से बड़ा झटका मिला है। यूपी रेरा अध्यक्ष ने आवासीय प्लॉट वापस करने वाले आवंटी को वापस किए गए भूखंड के बदले में जमा राशि में से काटी गई 30 प्रतिशत राशि वापस करने के आदेश दिए हैं। उस पर ब्याज भी देने के लिए कहा है।

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उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ट्रांसगंगा सिटी में हाउसिंग श्रेणी के भूखंडों को 15 अगस्त 2015 को लांच किया था। प्राधिकरण ने भूखंडों का आवंटन दो फेज में किया था। प्रथम फेज के आवंटियों को दिसंबर 2016 और द्वितीय फेज के आवंटियों को मार्च 2017 में परियोजना में समस्त सुविधाएं विकसित कर कब्जा दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
तमाम आवंटियों ने भूखंड वापस कर दिए। भूखंड वापस करने वालों में एक आवंटी राजकुमार यादव भी थे। उन्होंने 120 वर्गमीटर का भूखंड लिया था। उन्होंने इसके एवज में जमा 10,18,627 रुपये 29 अक्तूबर 2018 को वापस मांगे थे। उक्त धनराशि वापसी के पत्र पर प्राधिकरण ने 16 फरवरी 2019 को उन्हें 6,86,110 रुपये वापस कर दिए।

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राशि को ब्याज के साथ देने के आदेश
मूलधन में से 3,32,517 रुपये काट लिए थे। राजकुमार ने ट्रांसगंगा सिटी रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी के माध्यम से 21 जनवरी 2023 को यूपी रेरा में वाद दायर कर कटौती की राशि वापस मांगी थी। मामले में सुनवाई करते हुए यूपी रेरा के चेयरमैन संजय आर भूसरेड्डी चार मार्च 2024 को शिकायत को निस्तारित करते हुए शिकायतकर्ता राजकुमार यादव को काटी गई राशि को ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं।
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