कानपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यशोदा नगर के शाखा प्रबंधक को आदेश दिया है कि एटीएम से नहीं निकले पांच हजार रुपये वादी को दिए जाएं। मुकदमा दर्ज किए जाने की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने को कहा है।
हनुमंत विहार मछरिया रोड नौबस्ता निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यशोदा नगर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ पांच अप्रैल 2014 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि बैंक ने उसे एटीएम जारी किया है। वह इस एटीएम से 19 मई 2013 को सुबह 8:10 बजे आईसीआईसीआई बैंक के यशोदा नगर एटीएम से पांच हजार रुपये निकालने गया था।
एटीएम से पांच हजार रुपये नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया। शिकायत पर बैंक ने एक फार्म भरवाया और अर्जी ले ली। कई बार शिकायत पर बताया गया कि मामला एटीएम विभाग मुंबई में लंबित है। नोटिस दिए जाने के बाद भी विपक्षी ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह और सुधा यादव ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।