रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और हीरा कारोबारी उदय देसाई के संयुक्त रूप से आठ हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में कंपनी मामलों की विशेष अदालत ने चार कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता, मोहन स्टील के मालिक बिरहाना रोड निवासी मोहन कृष्ण केजरीवाल, गोपाल कृष्ण केजरीवाल व श्रीकृष्ण केजरीवाल शामिल हैं।
इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय कंपनी मामलों की जांच विंग सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस ने 69 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से चार कारोबारियों ने अभी तक न तो जमानत कराई है और न ही अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज विशेष अदालत ने कोहना थाने के दरोगा को तलब कर किया है। अदालत ने पूछा है कि गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए गए। साथ ही गिरफ्तार न कर पाने की स्थिति में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। अब 25 मार्च को होने वाली सुनवाई में दरोगा अपना पक्ष रखेंगे।