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कानपुर: चार बड़े कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, कोहना थाने का दरोगा भी तलब

Fri, 19 Mar 2021 02:36 AM IST
योगेश जोशी प्रदीप अवस्थी, कानपुर   

सार

  • 8000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस ने 69 लोगों को बनाया है आरोपी।
  • चार न तो हाजिर हुए, न जमानत कराई,  कोहना थाने का दरोगा भी तलब।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : pixabay
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विस्तार
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रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और हीरा कारोबारी उदय देसाई के संयुक्त रूप से आठ हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में कंपनी मामलों की विशेष अदालत ने चार कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता, मोहन स्टील के मालिक बिरहाना रोड निवासी मोहन कृष्ण केजरीवाल, गोपाल कृष्ण केजरीवाल व श्रीकृष्ण केजरीवाल शामिल हैं। 

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इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय कंपनी मामलों की जांच विंग सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस ने 69 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से चार कारोबारियों ने अभी तक न तो जमानत कराई है और न ही अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज विशेष अदालत ने कोहना थाने के दरोगा को तलब कर किया है। अदालत ने पूछा है कि गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए गए। साथ ही गिरफ्तार न कर पाने की स्थिति में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। अब 25 मार्च को होने वाली सुनवाई में दरोगा अपना पक्ष रखेंगे।

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25 को ही जमानत पर सुनवाई...

आठ हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई शहर स्थित कंपनी मामलों की विशेष अदालत में चल रही है। अब अगली सुनवाई 25 मार्च को तय हुई है। इसी दिन मामले के आरोपी हीरा कारोबारी उदय देसाई व उनके बेटे सुजय देसाई व विक्रम कोठारी के बेटे राहुल कोठारी की जमानत पर बहस होगी।
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