बांदा में बाहुबली विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की रिमांड पेशी मंगलवार को आजमगढ़ के अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। अगली तारीख 25 जून निर्धारित कर दी गई। सोमवार को लिंक फेल होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हो सकी थी।
इसके पहले 22 अप्रैल को पेशी हुई थी। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेशी में विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा और विवेचक प्रशांत श्रीवास्तव कोर्ट में मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरंवा थाना क्षेत्र ऐराखुद गांव में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जिसमें मुख्तार अंसारी को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए धारा 120 बी के तहत नामजद किया गया था। इसी मामले को लेकर पुलिस ने मुख्तार समेत नौ लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। हाल ही में इस केस के विवेचक और आजमगढ़ पुलिस इंसपेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने यहां जेल आकर मुख्तार के बयान दर्ज किए थे।
इसी मामले में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की सुनवाई की गई। कारागार अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि पेशी सोमवार को होनी थी, लेकिन नेटवर्क समस्या से सुनवाई न हो पाने पर मंगलवार को पेशी हुई।