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Kanpur News: यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

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कानपुर। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था दि यूपी मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन टीपीनगर के 21 सितंबर को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी गई है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर कराए जा रहे चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया है। संस्था के कालातीत अध्यक्ष अजय कपूर और कालातीत महामंत्री मनीष कटारिया को सदस्यता सूची का सत्यापन साक्ष्य समेत दो महीने के अंदर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। महामंत्री का कहना है कि चुनाव पर कोई रोक नहीं है। 21 को चुनाव कराए जाएंगे। दो महीने के अंदर सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
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एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाए जाने का ट्रांसपोर्टरों ने विरोध जताया था। प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अंबरीष चौरसिया और गणपति लॉजिस्टिक के मालिक राजेश राय ने जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि फर्जी सदस्यों के जरिये पूर्व में चुनाव कराए गए थे। एसोसिएशन का कार्यकाल दो साल का था। इसके चुनाव जून 2022 में कराए गए। दो साल का कार्यकाल 27 जून 2024 को खत्म हो गया। एसोसिएशन की आम सभा मार्च 2025 में हुई थी। इसमें कार्यकाल दो साल के बजाय तीन साल का कर दिया गया। कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी गई जो पहले 25 थी।
इसका ही विरोध किया गया था। जब दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था तो कैसे कार्यकाल की अवधि और पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यता में भी मनमानी की गई। 682 में 103 ऐसे सदस्य हैं जिनका ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है और 111 सदस्य तो ट्रांसपोर्टर ही नहीं है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार ने कार्यकारिणी व पदाधिकारी को कालातीत होने व वर्तमान में हो रहे चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सदस्यता सूची की जांच के बाद ही दोबारा चुनाव प्रक्रिया होने का आदेश दिया है।
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