फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balwant Murder Case: चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी को पांच-पांच साल की सजा, दस-दस हजार का जुर्माना भी ठोका

Thu, 24 Oct 2024 04:54 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur Dehat News: अदालत ने तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय व तत्कालीन थाना प्रभारी शिवली राजेश सिंह पर दोष सिद्ध किया था। दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
balwant murder case - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कानपुर देहात में शिवली के सरैया लालपुर गांव निवासी बलवंत की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम सहित आठ लोगों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था।

विज्ञापन

मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही है। शनिवार को मामले में अदालत ने तत्कालीन मैथा चौकी प्रभारी ज्ञान प्रकाश पांडेय व तत्कालीन थाना प्रभारी शिवली राजेश सिंह पर दोष सिद्ध किया था।
सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राजेश सिंह, ज्ञान प्रकाश पांडेय को पांच पांच साल की सजा, दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं, एसओजी प्रभारी समेत अन्य को दोष मुक्त कर दिया। इस दौरान बलवंत के परिवार के लोग फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें