इटावा। कथावाचकों के साथ मारपीट करने और सिर मुड़वाने के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब आरोपियों के परिजन हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
21 जून को दांदरपुर गांव में जाति छिपाने के आरोप में यादव कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी। जलील करने के लिए उनकी चोटी काटकर सिर मुड़वा दिया था। इस मामले में थाना पुलिस ने 23 जून को दो नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने इस मामले में वीडियो से शिनाख्त करके चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से तीन युवकों की जमानत के लिए कोर्ट संख्या 12 में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी और प्रथम दुबे की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब तीनों के परिजन हाईकोर्ट में अपील कराएंगे।
कथावाचकों की जमानत पर 14 को सुनवाई
कथावाचक मुकट मणी यादव व संतराम यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी। पहले यह सुनवाई गुरुवार को होने वाली थी। पर इस मामले में मुकुट मणि के अधिवक्ता मनोज शाक्य ने कथावाचक के अस्वस्थ होने की बात बताकर कोर्ट से सुनवाई की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 तारीख दी है।