पुखरायां। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को सरकारी संस्थाओं से बीज, खाद के साथ विभागीय योजनाओं का लाभ नहींं मिलेगा।
इसी उद्देश्य से कृषि विभाग 25 जुलाई तक प्रत्येक गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इन शिविरों के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। जिससे कोई भी किसान कृषि योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहें। भोगनीपुर प्रभारी तहसीलदार अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि कुल 57421 किसान पंजीकृत है।
जिसके सापेक्ष अब तक 40260 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। करीब 17161 किसानों की रजिस्ट्री अभी शेष है। इनमें 12 हजार किसान चकबंदी क्षेत्र से जुड़े हैं। जिन्हें चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने तक छूट दी गई है। इसके बावजूद करीब 5161 किसान ऐसे हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अब तक नहीं हो सकी है। हालांकि सत्यापन के लिए आवेदन भी आ रहे हैं।
कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी बीज वितरण केंद्रों पर बिना फार्मर रजिस्ट्री के बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान पहुंच रहे हैं उनकी रजिस्ट्री कराकर ही बीज दिया जा रहा है। अधिकारियों का का कहना है कि भविष्य में किसी भी कृषि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रहेगी।