कानपुर। शहर में 26 जनवरी से सभी विभागों, सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं को नो टुबैको जोन घोषित किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा (सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट-2003 ) लागू करने को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई कार्यशाला में एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कोटपा का उल्लंघन करने वालों को तत्काल दंडित किया जाएगा। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. पीके मिश्र ने कहा कि तंबाकू के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान से सभी को बचाना है। प्रकोष्ठ की सायकोलॉजिस्ट निधि वाजपेयी व जिला समन्वयक रामेश्वर प्रसाद ने अब तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। जेपी शर्मा ने कोटपा के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य सलाहकार सतीश त्रिपाठी ने दंड व चालान की प्रक्रिया बताई और कहा कि निषेध वाले स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। इस दौरान नगर निगम, केडीए, जल संस्थान, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, केस्को, रोटरी, जिला पंचायत समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।