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Kanpur News: क्लेम का 4.10 लाख रुपये हड़पने के आरोप में अधिवक्ता पर रिपोर्ट

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कानपुर। पनकी में रहने वाली एक महिला ने अधिवक्ता पर पति की मौत के बाद दुर्घटना में मिलने वाले क्लेम का 4.10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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गंगागंज निवासी महिला रीता गुप्ता ने पुलिस को बताया कि 22 अक्तूबर 2019 को उनके पति जगदीश की हादसे में मौत हो गई थी। उनके अनुसार क्लेम का मुकदमा उनके रिश्तेदार अधिवक्ता आदित्य कुमार गुप्ता देख रहे थे। मुकदमा खत्म होने के बाद आदित्य ने कहा कि क्लेम के जो रुपये मिले हैं उनकी एफडी रीता के नाम करा दी है। इस संबंध में उन्हें कोई कागज नहीं दिया गया। आरोप है कि 29 अक्तूबर 2025 को आदित्य ने कचहरी बुलाकर उनके खाते से 3.10 लाख रुपये निकलवाकर अपने पास रख लिए और चेंबर में देने के लिए कहा। इसके साथ ही एक लाख रुपये उनके बेटे से भी मुकदमे की फीस के रूप में ले लिए जबकि मुकदमे से पहले यह तय हुआ था कि क्लेम का 10 प्रतिशत उन्हें फीस के रूप में दिया जाएगा।
उन्होंने रुपये वापस मांगे तो आदित्य ने पीटकर उन्हें रिवाल्वर दिखाते हुए 4.10 लाख रुपये भूल जाने व जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न हुई तो पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की। कोतवाली इंस्पेक्टर जगदीश नारायण पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
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