53 एचएएस अधिकारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, जिस पर कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं।
कानपुर। संपत्ति खरीदकर किस्तें न चुकाने वाले बकाएदारों पर केडीए ने शिकंजा कस दिया है। केडीए ने जोन-3 के ही करीब 1000 बकाएदारों को भुगतान का नोटिस जारी किया है। नोटिस में एक माह के भीतर बकाया न चुकाने पर संपत्ति का आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। इन संपत्ति मालिकों पर केडीए के करीब 8 करोड़ रुपये बकाया हैं। बकाएदारों की सूची सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बड़ी संख्या में लोगों ने केडीए से किस्तों के आधार पर संपत्तियां ले रखी हैं। निश्चित अंतराल में आवंटियों को किस्तों का भुगतान करना होता है। केडीए की बकाएदारों की सूची में करीब 25 फीसदी ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने आज तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया है। यानी इन पर 100 फीसदी तक बकाया है। बाकी 750 में 25, 50 और 75 फीसदी तक भुगतान करने वाले आवंटी शामिल हैं।
केडीए उप सचिव मयंक यादव ने बताया कि बकाएदारों को एक माह के भीतर बकाया धनराशि जमा कराने का नोटिस जारी किया गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक बकाया न चुकाने वालों का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
इध्ार 62 आवंटियों को राहत
कानपुर (ब्यूरो)। केडीए से भूखंड का आवंटन होने के बावजूद कब्जा पाने के लिए भटक रहे 62 आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। केडीए ने ऐसी संपत्तियों के आवंटियों को वैकल्पिक भूखंड देने के लिए सोमवार को लॉटरी निकाली। लॉटरी से पहले आवंटियों ने वैकल्पिक संपत्ति लेने पर सहमति दी थी।
केडीए ने अपनी विभिन्न कॉलोनियों के लिए जमीन मिल जाने की आस में स्कीमें लांच कर दी थीं। कोर्ट या फिर अन्य विवादों के चलते केडीए को इन जमीनों पर अब तक कब्जा नहीं मिल पाया है। ऐसे में इन जमीनों पर सृजित भूखंडों के आवंटी वर्षों से कब्जा मिलने की आस में भटक रहे थे।
केडीए के उप सचिव मयंक यादव ने बताया कि पूर्व में आवंटित संपत्ति के आसपास स्थित वैकल्पिक संपत्ति के विकल्प पर आवंटियों से सहमति ली गई थी। आवंटियों ने मौका-मुआयना कर पसंद के भूखंडों की सहमति प्राधिकरण को दी थी। इसके बाद लॉटरी के जरिए उन्हें इनका आवंटन कर दिया गया।