कानपुर। स्थायी लोक अदालत ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए संदलपुर मार्ग से घसमऊ होते हुए नैनापुर संपर्क मार्ग और एनएच टू से मछरिया डेरा होते हुए सहजपुर संपर्क मार्ग छह माह में बनवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें धनाभाव हो तो अधिशाषी अभियंता कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए धन मंजूर कराने के लिए पत्राचार करें।
ग्राम घसमऊ और सहजपुर निवासी मोहित सिंह ने परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण कानपुर देहात, अधिशाषी अभियंता प्रांतीय लोक निर्माण खंड कानपुर देहात और सचिव ग्राम्य विकास मंत्रालय लखनऊ के खिलाफ वाद दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि संदलपुर रोड से ग्राम घसमऊ तक टूटा संपर्क मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग से मछरिया डेरा होते हुए सहजपुर तक डेढ़ किमी तक भी संपर्क मार्ग टूटा पड़ा है। इससे भारी दिक्कत होती है। सात अगस्त 2012 को तहसील दिवस में अर्जी देने पर लोक निर्माण विभाग ने अवगत कराया था कि यह मार्ग जिला कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। जल्द ही संपर्क मार्ग का निर्माण करा दिया जाएगा। इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष सुभाष चंद्र, सदस्य पदम मोहन मिश्र और डॉ. आशा कुमार ने शुक्रवार को संपर्क बनाने का फैसला सुनाया।