कारपोरेट मंत्रालय की जांच विंग सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा 7800 करोड़ के बैंक घोटालों के मामले में सीज किए गए आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड दो बैंक खातों को रिलीज करने संबंधी प्रार्थनापत्र पर छह अगस्त को सुनवाई होगी।
वहीं, घोटाले के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश (कंपनीज एक्ट) प्रमोद कुमार ने 17 विदेशी कंपनियों को 29 अक्तूबर तक अदालत में हाजिर होने के लिए तीसरी बार समन भेजने के भी आदेश दिए हैं।
आरएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स की डायरेक्टर बैंक घोटाले में आरोपी विक्रम कोठारी की पत्नी साधना कोठारी ने बुधवार को अदालत में एक प्रार्थनापत्र दिया। इसमें एसएफआईओ द्वारा कंपनी के बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के दो खातों को सीज करने पर आपत्ति जताते हुए उन्हें रिलीज करने की मांग की गई है।
एसएफआईओ की तरफ से अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने प्रार्थनापत्र पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तारीख दे दी। वहीं मामले में आरोपी 17 विदेशी कंपनियों को फिर समन भेजने के लिए एसएफआईओ की ओर से समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने 29 अक्तूबर की तिथि तय की है।