फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को एटा जिले के थाना मलावन के गांव चांदपुर निवासी अवधेश 26 अक्तूबर 2013 को ले गया था। किशोरी के पिता ने अवधेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। डाक्टरी परीक्षण में दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। विवेचक ने
जांच कर अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद अलीम ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने अवधेश को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
दुष्कर्मी को दस साल की सजा
बीस हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो