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Kanpur News: ट्रांसगंगा सिटी के 49 आवंटियों को मिलेगा देरी से कब्जे का 6.12 करोड़ का ब्याज

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कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया ने ट्रांसगंगा सिटी के आवासीय भूखंडों के आवंटियों को समय पर कब्जा न देने पर उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को ब्याज का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। यूपीसीडा ने यूपी रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए 49 शिकायतकर्ता आवंटियों को 6,12,48,233 रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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यूपीसीडा की उन्नाव में विकसित हो रही ट्रांसगंगा सिटी आवासीय योजना के भूखंडों के लिए लोगों ने मई 2016 में आवेदन किए थे। आवंटियों को दिसंबर 2016 व मार्च 2017 तक कब्जा दिया जाना था। कब्जा न मिलने पर आवंटियों ने फरवरी 2020 में इसकी शिकायत यूपी रेरा में दर्ज कराई थी। ट्रांसगंगा सिटी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने बताया कि नवंबर 2019 में यूपी रेरा ने आवंटन में देरी पर जमा कराई गई मूल रकम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वर्तमान प्रचलित बैंक ऋण की दरों में एक फीसदी अतिरिक्त जोड़कर बने ब्याज और 90 दिनों के भीतर प्लॉट आवंटन करने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ यूपीसीडा ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की। ट्रिब्यूनल में अपील तभी की जा सकती है जब यूपी रेरा के आदेश के मुताबिक ट्रिब्यूनल में ब्याज की रकम जमा कर दी जाए। यूपीसीडा ने इस शर्त के मुताबिक 49 आवंटियों की ब्याज सहित धनराशि 6,12,48,233 रुपये ट्रिब्यूनल में जमा की थी। ट्रिब्यूनल से अपील खारिज होने पर यूपीसीडा ने कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी 49 आवंटियों को उनकी जमा धनराशि के अनुरूप बने ब्याज को देने के आदेश दिए हैं। इससे आवंटियों को जल्द ही ब्याज की रकम मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।



कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक मिलेगा ब्याज

दीपक ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि परियोजना का पजेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने तक आवंटियों को आवंटन में देरी का ब्याज मिलता रहेगा।
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रेरा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला है। याचिका दायर की जाएगी। - अजयदीप सिंह, परियोजना प्रबंधक, ट्रांसगंगा सिटी
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