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जानलेवा हमले में आरोपियों को दस वर्ष की कैद

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हमीरपुर। करीब 22 वर्ष पूर्व सुमेरपुर कस्बे में तमंचा व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले की सुनवाई में द्वितीय विशेष न्यायाधीश राधेश्याम ने दो दोषियों को दस वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि सुमेरपुर कस्बे के थोक इमिलिया मोहल्ला में 12 अप्रैल 1996 को वादी दिनेश कुमार प्राइमरी स्कूल के सामने खड़ा था। तभी पड़ोस का अभियुक्त शिवनायक सिंह तमंचा व नारायन सिंह कुल्हाड़ी लेकर आए। आरोपी दिनेश को गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर अभियुक्त नारायन सिंह ने उसे मारने को ललकारा। तभी आरोपी शिवनायक सिंह ने जान से मारने की नियत से दिनेश पर तमंचा से फायर कर दिया। इससे गोली पीड़ित दिनेश के बाएं हाथ के कखरी सीने में लगी। आरोपी नारायन ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया, लेकिन वादी को नहीं लगा। तभी मौके पर पड़ोसी महेश व अशोक आकर ललकारा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। वादी ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को द्वितीय विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने अभियुक्त शिवनायक सिंह व नारायन सिंह को दस- दस वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपियों पर 11 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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