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बेटी की गवाही पर पिता के उम्रकैद

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फतेहपुर। मामूली विवाद में पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला जज नित्यानंद श्रीनेत की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने बेटी की गवाही पर पिता को यह सजा मुकर्रर की है।
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घटना 25 मई 2017 की सुबह छह बजे हथगाम थानाक्षेत्र के पैगंबरपुर रिकहुंवा गांव की है। खागा कोतवाली के हरिहरपुर मजरे संवत के शिवमोहन की बहन उर्मिला की शादी हथगाम के पैगंबरपुर रिकहुवां निवासी बीरेंद्र पाल उर्फ बउवा से हुई थी। दंपति के 12 वर्ष की बेटी और 10 वर्ष का बेटा है। घटना के दो माह पहले उर्मिला मायके

में चाचा की बेटी की शादी में गई थी। घटना से एक दिन पहले चाचा का लड़का गोविंद उसे ससुराल छोड़कर गया था। उसी दिन पति-पत्नी में विवाद भी हुआ था। घटना की सुबह बीरेंद्र ने कुल्हाड़ी मारकर उर्मिला की हत्या कर दी थी। मामले में उर्मिला के भाई शिवमोहन की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। छानबीन में पुलिस ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी भी बरामद की थी। मामला कोर्ट नंबर पांच अपर जिला व सत्र न्यायाधीश नित्यानंद श्रीनेत
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की अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान मृतका और अभियुक्त की 12 साल की बेटी स्नेहा उर्फ अंकिता ने अदालत को बताया कि उसके सामने पिता ने मां पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। जिससे मां की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव अदालत में पक्ष रख रहे थे। उन्होंने अदालत के समक्ष गोविंद और शिवमोहन के भी बयान करवाए। साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपर जिला जज ने फैसला सुनाया। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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फतेहपुर में बेटी की गवाही पर पिता को उम्रकैद

पिता को मां पर कुल्हाड़ी से हमला करते देखा था
हथगाम कस्बे के पैगंबरपुर रिकहुंवा में हुई थी घटना

अमर उजाला ब्यूरो
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