फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसीएक्ट के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने मादक पदार्थ मुकदमे में डिस संचालक को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला नवाब दिलावर जंग निवासी डिस संचालक देवेंद्र कुमार उर्फ अक्कू को एसओजी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने 30 मार्च 2010 को चाचूपुर मोड़ के पकड़ा था। इसके पास से करीब 300 ग्राम नशीला पाउडर डायजापाम और तमंचा बरामद हुआ था। एसओजी प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ राजेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के
वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी डिस संचालक को मादक पदार्थ रखने के जुर्म में दोषी पाकर पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दोषी पाकर दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। दोनों सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया है।
मादक पदार्थ में पांच साल की सजा
25 हजार रुपये किया गया जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो।